आचार संहिता के दौरान अवैध कॉलोनी विकसित करने वाले फायदा न उठा सकें, नगर योजना विभाग प्रॉपर्टी डीलर के साथ प्लॉट खरीदने व बेचने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराएगा। पहले चरण में शनिवार को डीटीपी की शिकायत पर ऐसे ही 10 लोगों के खिलाफ रेवाड़ी, धारुहेड़ा और कोसली में मुकदमे दर्ज कराए गए। इसके अलावा 100 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। विभाग की माने तो जल्द ही कुछ और मुकदमे दर्ज कराए जाएंगे। एक लिस्ट बनाकर पुलिस के पास भेजी जा रही है।
नगर योजनाकार विभाग की ओर से लंबे समय से शहर के नियंत्रित क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग कर कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाती रही है। लेकिन खरीदने व बेचने वालों पर पहली बार कार्रवाई की जा रही है। जिम्मेदारों का कहना है कि जीवन भर की कमाई को प्लॉट में लगाकर लोग फंस जाते हैं। ऐसे में जरूरी है कि ऐसे स्थानों पर जमीन न खरीदी जाए। इसको देखते हुए ही तीनों पार्टी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्णय लिया है।
रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट के तहत धारुहेड़ा मे तीन मुकदमे
नगर योजनाकार विभाग की शिकायत पर हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 के तहत धारुहेड़ा पुलिस ने माजरा मनेठी तहसील के माजरा निवासी सुभाष चंद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एएसआई जितेंद्र ने कहा कि आरोपी पर धारुहेड़ा क्षेत्र में बिना लाइसेंस के प्लॉटिंग करने का आरोप है। इसके अलावा नई दिल्ली के नजफगढ़ निवासी राजेश के खिलाफ अलावलपुर में अवैध रुप से प्लॉटिंग करने का मुकदमा दर्ज कराया गया है। ऐसी शिकायत माजर निवासी अनिल यादव के खिलाफ योजनाकार की ओर से दी गई थी। राजेश के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।