रेवाड़ी। नाहड़ रोड पर लगे होर्डिंग। संवाद
रेवाड़ी। लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही देशभर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा हरियाणा डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आचार संहिता के दौरान दीवार-लेखन, पोस्टर आदि सभी प्रकार की प्रचार सामग्री लगाना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। अमर उजाला की टीम ने कोसली में पड़ताल की। मालूम चला कि यह आदेश केवल कागजों तक ही सीमित हैं। जगह-जगह पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगे हुए हैं।
शहर की कोई भी सड़क ऐसी नहीं है जहां पर नेताओं के होर्डिंग्स न लगे हों। हर जगह पर होर्डिंग्स है। डीसी ने विधानसभा क्षेत्रों के एआरओ और एसडीएम को निर्देश दिए थे कि गांव और शहरों से प्रचार-प्रसार सामग्री हटवाने के लिए टीमों का गठन किया जाए। नियमानुसार 24 से 72 घंटों के अंदर राजनीतिक पार्टियों से संबंधित और विकास कार्यों से संबंधित सामग्री को हटवाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 72 घंटे क्या 2 सप्ताह बीतने के बाद भी अधिकारियों ने आदेश ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं।
इंसेट
अवैध रूप से होर्डिंग ओर बैनर लगाना कोई नई बात नहीं
कोसली में अवैध रूप से होर्डिंग और बैनर लगना कोई नई बात नहीं है। बड़े पैमाने पर पहले से भी होर्डिंग और बैनर लगते आ रहे हैं, लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि जब आचार संहिता लग गई है। इसके बावजूद अवैध रूप से होर्डिंग और बैनर्स का लगे रहना कहीं ना कहीं प्रशासन की अनदेखी को भी दर्शाता है। आचार संहिता में भी अगर होर्डिंग और बैनर लगे रहेंगे तो प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होते हैं।
वर्जन
होर्डिंग हटाने को लेकर बीडीओ को निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही होर्डिंग हटवा दी जाएगी-जितेंद्र, तहसीलदार व सब-चुनाव अधिकारी कोसली