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बैंक से शिक्षा ऋण सुविधा का लाभ ले बेंटियां : डीसी

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रेवाड़ी। हरियाणा महिला विकास निगम के द्वारा लड़कियों/महिलाओं को देश विदेश में उच्च शिक्षा के लिए बैंकों के माध्यम से शिक्षा ऋण प्राप्त करने पर ब्याज दर में 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाता है।
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डीसी अभिषेक मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार लड़कियों/महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने पर ब्याज दर में 5 प्रतिशत ब्याज दर से सब्सिडी देने के लिए वचनबद्ध है ताकि महंगे ब्याज दर के कारण कोई भी छात्रा उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रहे।
डीसी ने बताया की भारत सरकार के बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान को गति प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से लड़कियों/महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े, इसलिए यह योजना चलाई जा रही है। लड़कियों/महिलाओं को तकनीकी, डिप्लोमा, स्नातकोत्तर, पीएचडी व अन्य उच्च शिक्षा कोर्स में दाखिला लेने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम के द्वारा बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जिसकी 5% ब्याज राशि की क्षतिपूर्ति महिला विकास निगम के द्वारा की जाती है।
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डीसी ने बताया कि यह सुविधा प्राप्त करने के लिए आय, जाति से सम्बंधित कोई अन्य शर्त नही है, इसके लिए लड़कियों/महिलाओं का हरियाणा का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यह योजना लड़कियों/महिलाओं के लिए बेहद लाभकारी साबित हो रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में हरियाणा महिला विकास निगम रेवाड़ी द्वारा 71 लड़कियों/महिलाओं को 41,62,408 रुपये की राशि दी जा चुकी है। इस योजना का लाभ लेने के लिए हरियाणा महिला विकास निगम, सती कॉलोनी, गली नं -3, नाई वाली चौक, रेवाड़ी कार्यालय या दूरभाष 01274-225294 से संपर्क करे।
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