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Rewari News: बैंककर्मी से नकदी छीनने वाले दो दोषियों को पांच-पांच साल की कैद

Wed, 22 Feb 2023 11:49 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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रेवाड़ी। शहर के हुड्डा बाईपास पर फरवरी 2021 को एक निजी बैंक कर्मचारी से नकदी छीनने वाले दो दोषियों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने बुधवार को दोनों दोषियों को पांच साल की कैद व 25-25 हजार रुपये का जुर्माना की सजा दी है। अदालत द्वारा दोनों को बुधवार को दोषी करार दिया गया था।
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पुलिस के अनुसार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रहने वाले आशीष कुमार ने शिकायत में बताया था कि वह एक निजी बैंक में रिलेशन आफिसर के पद पर कार्यरत हैं। 27 फरवरी 2021 को बैंक के काम से गढ़ी बोलनी गांव गए थे। देर शाम वापस आते समय पोसवाल चौक के निकट लघुशंका के लिए रुक गए थे। उसी समय सामने से स्कूटी पर सवार युवक उनके पास आकर रुक गए थे। इसी दौरान दोनों आरोपियों ने मारपीट कर कर्मचारी से सात हजार रुपये छीन लिए थे और भाग गए थे। माडल टाउन थाना पुलिस ने केस दर्ज कर शहर के माता चौक के रहने वाले नितिन उर्फ नीनीवाला उर्फ हैप्पी व शक्तिनगर के रहने वाले संदीप उर्फ काली को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद दोनों आरोपियों के खिलाफ अदालत में चालन पेश किया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में साक्ष्य प्रस्तुत किए और गवाहों के बयान भी दर्ज कराए। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मंगलवार को दोनों को दोषी करार दिया था। एएसजे डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने दोनों को पांच-पांच साल की कैद व 25-25 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी।
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