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Rewari News: दृष्टिहीन दंपती के आवास का बिजली कनेक्शन काटा, 50 हजार का जुर्माना

Sun, 09 Jun 2024 12:57 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। दृष्टिहीन दंपती के आवास का बिजली कनेक्शन काटने पर जिला उपभोक्ता आयोग ने बिजली निगम पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। आयोग ने मामले में 12 दिन में ही सुनवाई पूरी की। तत्काल प्रभाव दंपती को बिजली आपूर्ति करने के लिए निगम को 10 दिन की मोहलत दी।
शहर के मोहल्ला ओल्ड हाउसिंग बोर्ड की निर्मला कुमारी अपने पति के साथ मकान नंबर 22 ए में रहती हैं। दोनों नौकरी करते हैं। यह मकान प्रशासन की ओर से उन्हें सरकारी नौकरी में रहने के कारण 28 फरवरी 2023 को आवंटित किया गया था।
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मकान आवंटन के बाद से ही मकान में बिजली आपूर्ति सुचारू चल रही थी लेकिन विद्युत विभाग ने उनका यह बिजली आपूर्ति कनेक्शन काट दिया और कहा कि इस मकान में इससे पूर्व रहने वाले राजेंद्र ने यह कनेक्शन लिया हुआ था। इस कनेक्शन पर 26051 रुपये की राशि बकाया है। बिल की राशि बकाया होने के चलते ही विद्युत विभाग ने इस घर का कनेक्शन काट दिया। हालांकि, कनेक्शन काटने के आदेश विभाग की तरफ से 19 दिसंबर 2018 को जारी किए गए थे, लेकिन यह कनेक्शन निर्मला देवी के रहने के समय से ही चल रहा था।
निर्मला कुमारी ने शिकायत में कहा कि उन्होंने नए कनेक्शन के लिए 10 अप्रैल 2024 को ऑनलाइन आवेदन किया लेकिन विद्युत विभाग जानबूझकर उन्हें कनेक्शन जारी नहीं कर रहा है। इससे परिवार को अंधेरे में रहना पड़ रहा है। जिला उपभोक्ता आयोग ने कहा कि बिजली आपूर्ति एक अति आवश्यक सुविधा है जिससे किसी भी इंसान को वंचित नहीं किया जा सकता।
शिकायतकर्ता की ओर से आवेदन करने पर समाज कल्याण विभाग पंचकूला ने विद्युत निगम को 24 मार्च 2023 को आदेश जारी कर 10 दिन में कनेक्शन जारी करने के आदेश दिए थे लेकिन विभाग के अधिकारियों ने उस आदेश की भी परवाह नहीं की। परेशान होकर शिकायतकर्ता ने 22 मई 2024 को जिला उपभोक्ता आयोग से न्याय की गुहार लगाई थी।
आयोग के अध्यक्ष संजय कुमार खंडूजा व सदस्य राजेंद्र प्रसाद ने अपने संयुक्त निर्णय में आदेश में कहा कि निगम के अधिकारियों ने जानबूझकर लापरवाही की है। दो साल 5 महीने से अधिक समय पर रहने के बाद भी उन्होंने पुराने बकाया राशि का हवाला देते हुए इस घर का कनेक्शन काट दिया। जबकि निगम के कर्मचारी प्रति माह जाकर घर की बिजली मीटर रीडिंग लेकर आते हैं, ऐसे में यह कहना की बकाया राशि 2 साल 5 महीने से भी ज्यादा समय तक नहीं दी गई, तर्कहीन है।
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उपभोक्ता आयोग ने 10 दिन के अंदर कनेक्शन जोड़कर बिजली आपूर्ति करने का आदेश दिया है। उपभोक्ता आयोग ने दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम पर 50 हजार का जुर्माना लगाया है।
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