रेवाड़ी। हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक और निर्णायक कदम उठाते हुए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के दायरे का विस्तार किया है। इस योजना के विस्तार से अधिकाधिक महिलाओं को लाभ मिलेगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का सशक्त माध्यम मिलेगा।
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने सामाजिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार करते हुए तीन नई श्रेणियों को जोड़ा है। इन श्रेणियों के लिए पारिवारिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए और यह लाभ केवल 3 बच्चों तक ही मिलेगा। डीसी ने पात्र महिलाओं को योजना का लाभ उठाने का आह्वान किया है।
डीसी ने बताया कि योजना के मानदंड अनुसार एक लाख रुपये सालाना पारिवारिक आय वाली महिलाओं को पहले की तरह योजना का लाभ मिलता रहेगा। किसी भी पात्र महिला का मौजूदा लाभ न तो रोका गया है और न ही समाप्त किया गया है। 2100 रुपये की सहायता पहले की तरह मिलती रहेगी।
पहली श्रेणी : जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है। ऐसे परिवारों के बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं वे 10वीं और 12वीं कक्षा में 80 प्रतिशत से ज्यादा नंबर लेकर आते हैं तो उनकी माताओं को 2100 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
दूसरी श्रेणी : जिन परिवारों की सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है। ऐसे परिवारों के बच्चे भारत सरकार के निपुण मिशन के तहत कक्षा- 1 से 4 तक ग्रेड लेवल प्रोफिशिएंसी प्राप्त करते हैं तो ऐसी माताओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।
तीसरी श्रेणी : पोषण ट्रैकर में कोई बच्चा जो कुपोषित या एनीमिया से ग्रस्त था और माताओं के अथक प्रयास के बाद वह पोषित और स्वस्थ होकर ग्रीन जोन में आ जाता है तो ऐसी माताओं को भी 2100 रुपये का लाभ प्रदान किया जाएगा। इस श्रेणी के लिए परिवारिक सालाना आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम होनी चाहिए।
परिवार की जरूरतों को देखते हुए उठाया गया यह कदम
डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि हरियाणा सरकार ने महिला सशक्तीकरण को और अधिक मजबूत आधार देने के उद्देश्य से एक नई दूरदर्शी पहल की शुरुआत की है, जिसके तहत महिलाओं और उनके परिवारों को न केवल तत्काल आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि भविष्य के लिए सुरक्षित वित्तीय संबल भी सुनिश्चित होगा। इस पहल के तहत दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के अंतर्गत वर्तमान में जो 2100 रुपये की राशि महिलाओं के खातों में जा रही है, अब इस राशि में से 1100 रुपये सीधे महिलाओं के खातों में जमा होंगे। शेष 1,000 रुपये राज्य सरकार रेकरिंग डिपॉजिट व फिक्स्ड डिपॉजिट करवाएगी। इस डिपॉजिट का पैसा ब्याज सहित लाभार्थी महिला को मिलेगा। इतना ही नहीं, लाभार्थी की असामयिक मृत्यु पर उसके नॉमिनी को यह राशि तुरंत प्रदान की जाएगी, यह भी प्रावधान किया गया है।