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पंचायती जमीन पर कब्जा जमाने में सरपंच निलंबित

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पद का दुरुपयोग कर पंचायत की भूमि पर अवैध कब्जा करने के आरोप में डीसी यशेंद्र सिंह ने ग्राम पंचायत मसीत के सरपंच कृष्ण देव को पद निलंबित कर दिया। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए एसडीएम रेवाड़ी को जांच अधिकारी नियुक्ति किया गया है।
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उल्लेखनीय है कि गांव मसीत के कुछ लोगों ने सरपंच कृष्ण देव पर पंचायत की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने व चाहर दिवारी का निर्माण करने की शिकायत डीसी से की थी। शिकायत के बाद वर्ष 2018 में 27 सितंबर को अवैध कब्जा की पैमाइश कराई गई जिसमें ग्रामीण द्वारा सरपंच पर लगाए गए अवैैध कब्जा करने के आरोप प्राथमिक तौर पर सिद्घ होने पाए गए। इसके बाद डीसी ने पद के दुरुपयोग व नियमों की अवहेलना के आरोप में पंचायतीराज अधिनियम के तहत प्रदत शक्तियों को उपयोग करते हुए सरपंच को जनहित में निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। सरपंच पर लगे आरोपाें की नियमित जांच के एसडीएम रेवाड़ी रविंद्र यादव को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। एसडीएम की नियमित जांच में आरोप सिद्ध होने पर उसे पद से हटाया जा सकता है। इसलिए अब मसीत गांव के सरपंच का लगातार पद पर बने रहना जनहित में वांछनीय नहीं है।
डीसी यशेंद्र सिंह ने हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृष्ण देव सरपंच ग्राम पंचायत मसीत को सरपंच पद से निलंबित किया है। उन्होंने आदेश दिया कि सरपंच भविष्य में पंचायत की किसी भी बैठक में भाग न लेने, ग्राम पंचायत का रिकॉर्ड, धन राशि, संपत्ति जो भी उनके पास है तुरंत पंचायत में बहुमत रखने वाले पंच को सौंपने के निर्देश दिए।
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