2018 में झोटा गैंग के शूटरों द्वारा एक फाइनेंसर से रंगदारी मांगने व पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की कोर्ट ने सभी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने एक आरोपी को बरी भी कर दिया है। दोषियों को आज सजा सुनाई जाएगी।
शहर मोहल्ला आजाद निवासी बालमुकेश सैनी से झोटा गैंग के शूटर संदीप सोनी ने जुलाई 2018 में 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी। रंगदारी मांगने की घटना के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू की थी। पुलिस ने आरोपियों को पटौदी के पास घेर लिया था। घेराबंदी के बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी थी। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद झोटा गैंग के शूटर शहर के मोहल्ला नई आबादी निवासी संदीप सोनी व प्रदीप सोनी, गांव चांदनवास के रहने वाले रवि उर्फ बिल्लारी, मोहल्ला सरस्वती विहार निवासी विरान उर्फ डैनी, गांव बोलनी के रहने वाले मोहन व राजस्थान के जिला अलवर के गांव ततारपुर ढोलका निवासी राहुल को गिरफ्तार किया था।
पुलिस ने इस मामले में एक अन्य युवक कुलजीत को आरोपी बनाया था। पुलिस द्वारा रखे गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने प्रदीप सोनी, संदीप सोनी, रवि उर्फ बिल्लारी, विरान उर्फ डैनी, मोहन व राहुल को दोषी करार दिया। अदालत ने एक आरोपी कुलजीत को मामले में बरी कर दिया।