गांव शाहबाजपुर खालसा में बनी दूध ठंडा करने वाली फैक्ट्री में रविवार रात अमोनिया गैस के हुए रिसाव मामले में स्थानीय कसौला थाना पुलिस ने फैक्ट्री मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुकदमा गांव की सरपंच गीता देवी की शिकायत पर दर्ज हुआ है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस ने मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की है।
कसौला थाने में सोमवार दोपहर बाद दर्ज हुए मुकदमे में फैक्ट्री मालिक भूपेंद्र सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 268, 290 और धारा 337 में मुकदमा दर्ज हुआ है। इन धाराओं के अनुसार दोषी पाए जाने पर फैक्ट्री मालिक को अधिकतम 6 महीने की सजा और 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस अब मामले में अन्य पहलुओं पर जांच करने में जुटी है। गौरतलब है कि भूपेंद्र सिंह की शाहबाजपुर खालसा स्थित दूध को ठंडा करने वाली फैक्ट्री में बर्फ के लिए जरूरी अमोनिया गैस रीफिल करने के दौरान वाल्व ज्यादा खुलने से अमोनिया गैस लीक हो गई थी। जिसके बाद घटनास्थल पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अलावा एसपी और डीसी डॉ. यश गर्ग भी पहुंचे थे।
...तो खाली कराना पड़ता शहबाजपुर खालसा गांव
गांव शाहबाजपुर खालसा में बनी दूध को ठंडा करने वाली फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव सीमित मात्रा में ही रहा। गनीमत रही कि एक सिलेंडर का वाल्व ही खुला। अगर अन्य सिलेंडरों से भी गैस लीक हो जाती तो पूरा का पूरा गांव खाली कराना पड़ता। वहीं अमोनिया गैस की चपेट में आने से बेसुध हुई महिला सुनीता और बच्चे मोहित की हालत में भी सुधार है।