रेवाड़ी। राशन कार्ड धारकों को गेहूं बांटने की बजाय डिपोधारक ने 42 क्विंटल गेहूं बेच दिया गया। फिलहाल एएफएसओ की शिकायत पर बावल थाना पुलिस ने डिपोधारक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी अनुसार बीती 16 मार्च को सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी अनिल कुमार अन्य क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ गांव बिदावास में डिपो धारक ओमबीर के पास औचक निरीक्षण के लिए पहुंच गए। निरीक्षण के दौरान डिपो पर 42 क्विंटल गेहूं मिला जबकि छह दिन पहले उसे 84 क्विंटल गेहूं जारी किया गया था। अधिकारियों के मांगने पर न तो सेल व स्टॉक रजिस्टर मिला और न ही प्राप्त गेहूं को पीओएस मशीन द्वारा वितरित किया गया। इसके बाद डिपोधारक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर किया गया।