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बिना अनुमति प्लॉटिंग करने पर प्रोपर्टी डीलर के खिलाफ मामला दर्ज

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अमर उजाला ब्यूरो
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रेवाड़ी।
बावल कस्बा के समीप शहरी नियंत्रित क्षेत्र में बिना अनुमति के अवैध कालोनी विकसित करने के आरोप में बावल थाना पुलिस ने एक प्रापर्टी डीलर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह मामला जिला नगर योजनाकार अधिकारी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
पुलिस के अनुसार नवंबर माह में उपायुक्त अशोक कुमार शर्मा ने अधिकारियों की बैठक लेकर बावल के शहरी नियंत्रित क्षेत्र में अवैध कालोनी विकसित करने के लिए कार्रवाई के आदेश दिए थे। जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से बनीपुर चौक के निकट बिना अनुमति के विकसित की जा रही अवैध कालोनी में तोड़फोड़ की थी। विभाग की ओर से नोटिस भी जारी किए गए थे। मंगलवार को जिला नगर योजनाकार अनिल डबास द्वारा अवैध कालोनी विकसित करने के आरोप में माही प्रापर्टीज के संचालक जयपाल यादव पर 10 हुडा एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया है।
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आधा दर्जन स्थानों पर हो रही है प्लॉटिंग
बावल औद्योगिक क्षेत्र में यूं तो डीटीपी द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इसके बाद भी क्षेत्र में आधा दर्जन स्थानों पर अभी भी अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। इनमें रसीयावास रोड, नैचाना रोड, प्राणपुरा रोड, नंगली रोड, बनीपुर चौक के समीप आदि शामिल है।
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