जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल की कोर्ट ने धारूहेड़ा थाना क्षेत्र के गांव निखरी में अपने ही बड़े भाई सुखबीर की गैर इरादतन हत्या के मामले के आरोपी अमर सिंह को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 जुलाई 2018 को निखरी निवासी सुखबीर अपने ही घर में बैठा था। इसी दौरान उसका छोटा भाई अमर सिंह आ गया। अमर सिंह ने अपने भाई को शराब पीने से रोका, लेकिन सुखबीर ने उसकी एक नहीं सुनी। उसके बाद तैश में आकर अमर सिंह ने पास ही पड़े लकड़ी के डंड से अपने पर हमला कर दिया। सुखबीर को गंभीर हालत में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके बाद उसे दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां कुछ दिनों बाद सुखबीर ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। धारूहेड़ा थाना पुलिस ने इस मामले में अमर सिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। बाद में सबूत और गवाह सामने आने के बाद कोर्ट ने इस मामले को 304 पार्ट-2 में तब्दील कर दिया था। मंगलवार को गैर इरादतन हत्या के इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार मित्तल ने अमर सिंह को दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई है। उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।