रेवाड़ी। रेलवे स्टेशन रेवाड़ी पर बिना किसी उचित कारण ट्रेन की चेन खींचने के मामले में अदालत ने गुरुग्राम के ताज नगर निवासी मोहित को दोषी करार देते हुए 500 रुपये का जुर्माना लगाया है।
मामला 10 जून का है, जब ट्रेन संख्या 54411 रेवाड़ी स्टेशन पर थी। इसी दौरान मोहित ने ट्रेन की चेन खींच दी। रेलवे पुलिस बल ने जांच में पाया कि चेन खींचने का कोई उचित कारण मौजूद नहीं था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत मामला दर्ज किया गया।
प्रकरण की शिकायत आरपीएफ ने अदालत में प्रस्तुत की। आरोपी पहले से पुलिस जमानत पर था और उसे कानूनी सहायता प्राधिकरण द्वारा अधिवक्ता उपलब्ध कराया गया। अदालत में आरोपों की जानकारी दिए जाने पर मोहित ने अपना दोष स्वीकार कर लिया।
सुनवाई के बाद अदालत ने मोहित पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न भरने की स्थिति में सात दिन की साधारण कैद का आदेश भी दिया गया था। हालांकि आरोपी ने मौके पर ही राशि जमा करा दी जिसके बाद अदालत ने उसे तुरंत रिहा करने के निर्देश दिए।