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कोरोना संक्रमित कॉलोनियों में कंटेनमेंट जोन निर्धारित

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रेवाड़ी। जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जिन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, उन क्षेत्रों को आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिलाधीश ने शहबाजपुर खालसा, भगवान सिंह कॉलोनी महेश्वरी, विशाल कालोनी धारूहेड़ा, गोयल कालोनी धारूहेड़ा, सेक्टर-6 धारूहेड़ा, फिदेड़ी, रामपुरा में दिनेश के प्लाट से प्रदीप हाउस व साधुराम के घर से सुरेंद्र धनखड़ के घर तक (सभी 22 जुलाई तक प्रस्तावित) को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन में आने वाले सभी लोगों को आरोग्य सेतु एप मोबाइल में डाउनलोड करना होगा। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने सावधानी के तौर पर शहबाजपुर खालसा, भगवान सिंह कालोनी महेश्वरी, विशाल कालोनी धारूहेड़ा, गोयल कालोनी धारूहेड़ा, सेक्टर-6 धारूहेड़ा, बुड़ानी रोड़, रामगढ़ रोड़, सेंट्रल जेल, संतोष कालोनी धारूहेड़ा के शेष एरिया को बफर जोन में शामिल किया है।
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