संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिला कारागार करनाल से 50 दिन की नियमित पैरोल पर बाहर आया सजायाफ्ता कैदी निर्धारित समय पर जेल नहीं लौटा। कैदी के फरार रहने पर मॉडल टाउन थाना पुलिस ने पैरोल अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।
जिला कारागार करनाल के उप अधीक्षक मोहन लाल ने मॉडल टाउन थाना पुलिस को भेजे पत्र में बताया कि रेवाड़ी के गणपत नगर निवासी नरबीर को वर्ष 2013 में दर्ज मामले में अदालत ने सात वर्ष की सजा सुनाई थी। वह धारा 307, 120-बी, 212, 34 भारतीय दंड संहिता तथा शस्त्र अधिनियम के तहत दर्ज मामले में जेल की सजा काट रहा था।
दस्तावेज के अनुसार नरबीर को जिला मजिस्ट्रेट रेवाड़ी के आदेश पर 30 जून को 50 दिन की नियमित पैरोल पर रिहा किया गया था। उसे पैरोल की अवधि समाप्त होने के बाद 20 अगस्त को जिला कारागार करनाल में वापस पहुंचकर आत्मसमर्पण करना था, लेकिन वह निर्धारित तिथि को जेल नहीं पहुंचा। इसके बाद से वह फरार बताया गया है।
जिला कारागार प्रशासन ने पुलिस से उसके खिलाफ पैरोल अधिनियम 2022 की धारा 9 के तहत एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया था। पत्र मिलने के बाद मॉडल टाउन थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। मामले की जांच उप निरीक्षक विजेंद्र कर रहे हैं।