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हड़ताल की आशंका के चलते नौ जनवरी तक बस स्टैंड पर धारा-144 लागू

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डीसी यशेंद्र सिंह ने भारतीय दंड संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से सामान्य बस स्टैंड रेवाड़ी, कोसली, धारूहेड़ा, बावल तथा रेवाड़ी रोडवेज डिपो के आसपास 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया है। आदेश 6 से 9 जनवरी 2020 तक प्रभावी रहेंगे। महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन ने अवगत करवाया है कि हरियाणा रोडवेज की कुछ कर्मचारी यूनियनों द्वारा सात जनवरी को परिवहन विभाग की राज्य स्तरीय व आठ जनवरी को राष्ट्रीय स्तर की हड़ताल का आह्वान किया हुआ है। जिलाधीश ने उपरोक्त आदेश सरकारी संपत्ति की सुरक्षा व जनहित में कानून व्यवस्था बनाएं रखने तथा अवांछित तत्वों का प्रवेश हरियाणा राज्य परिवहन रेवाड़ी के अधीन आने वाले बस स्टैंड रेवाड़ी, कोसली, धारूहेड़ा, बावल तथा कर्मशाला रेवाड़ी के परिसर इत्यादि में रोकने हेतु आवश्यक आदेश पारित किए हैं।
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नियुक्त किए गए ड्यूटी मजिस्ट्रेट
बस स्टैंड रेवाड़ी के लिए तहसीलदार रेवाड़ी मनमोहन, रोडवेज वर्कशॉप के लिए नायब तहसीलदार भूप सिंह, सब-डिविजन कोसली के लिए तहसीलदार कोसली विजय सिंह, सब-तहसील धारूहेड़ा क्षेत्र के लिए नायब तहसीलदार धारूहेड़ा कृष्ण कुमार, सब-डिवीजन बावल के लिए तहसीलदार बावल जिवेंद्र मलिक को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रेवाड़ी कोसली व बावल के उपमंडल मजिस्ट्रेट अपने-अपने उपमंडल क्षेत्रों के इंचार्ज तथा अतिरिक्त उपायुक्त रेवाड़ी को जिला रेवाड़ी का ओवरऑल इंचार्ज नियुक्त किया गया है।
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