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Rewari News: बाल विवाह पर 2 वर्ष कैद और 1 लाख रुपये तक जुर्माना

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बावल। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कस्बे में लोगों को जागरूक किया गया। डीसी अभिषेक मीणा ने कार्यक्रम में बताया कि 100 गांवों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत लड़की की शादी की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष है।
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इससे कम उम्र में शादी कराना दंडनीय अपराध है जिसके लिए 2 वर्ष तक की कैद और 1 लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। झूठी शिकायत करने पर भी कार्रवाई होगी। बाल विवाह की सूचना 112, 1098 (चाइल्ड हेल्पलाइन), 181 (महिला हेल्पलाइन), निकटतम पुलिस थाने, आंगनबाड़ी वर्कर या संबंधित अधिकारियों को दी जा सकती है।
गांवों में बाल कल्याण समितियां भी गठित की जा रही हैं ताकि रेवाड़ी को पूर्ण रूप से बाल विवाह मुक्त बनाया जा सके। अभियान के तहत पुजारी, पाठी, पंच, सरपंच, नंबरदार, नगर पार्षद, बैंक्वेट हॉल, मैरिज पैलेस, धर्मशाला, कार्ड प्रिंटिंग, फोटोग्राफर, बैंड-बाजा और टेंट हाउस संचालकों को निर्देश दिए हैं कि विवाह से पहले दूल्हा-दुल्हन की उम्र की जांच अनिवार्य रूप से करें।
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