रेवाड़ी। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेशानुसार जिला न्यायालय में 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होगा। वहीं 30 मई एवं 18 जुलाई को चेक बाउंस मामलों के निस्तारण को लेकर विशेष लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित वर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक ऋण विवाद, चेक बाउंस मामले, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद संबंधी मामलों सहित अन्य लंबित एवं प्री-लिटिगेशन मामलों का आपसी समझौते के माध्यम से त्वरित, सरल एवं निशुल्क निपटारा किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त जिन व्यक्तियों के चेक बाउंस से संबंधित मामले न्यायालयों में लंबित हैं और जो अपने मुकदमों का समाधान आपसी सहमति से करवाना चाहते हैं वे अपने संबंधित न्यायालय में 29 मई तक उपस्थित हो सकते हैं। संवाद