रेवाड़ी। कोरोना काल में गरीबों के हिस्से का राशन डकारने के आरोपी एक डिपो धारक पर अब एफआईआर दर्ज हुई है। डिपो धारक ने कोरोना काल के दौरान दो माह में एक बार ही राशन वितरित किया था। राशन कार्ड धारकों के बयान लेने और जांच के बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने गांव खेड़ी डालू सिंह के डिपो धारक संजय कुमार के खिलाफ बावल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के निरीक्षक नरेश यादव और उप निरीक्षक रमेश चंद ने गांव खेड़ी डालू सिंह में राशन वितरण की जांच की थी। जांच के दौरान विभाग के अधिकारियों ने 31 राशन कार्ड धारकों के बयान 12 नवंबर 2020 को दर्ज किए थे। कार्ड धारकों ने अपने बयान में बताया कि उन्हें सितंबर और अक्तूबर 2020 में सिर्फ एक बार ही राशन मिला जबकि उन्हें मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री योजना के तहत दो बार राशन मिलना चाहिए था। डिपो धारक संजय कुमार ने दो बार राशन वितरित न कर पीडीएस कंट्रोल आर्डर-2009 का उल्लंघन किया है। विभाग की ओर से मामले की शिकायत अब पुलिस को दी गई। बावल थाना पुलिस ने शनिवार को डिपो धारक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।