रेवाड़ी। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के पालन के लिए जिलास्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी (एमसीएमसी) बनाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी कमेटी के चेयरमैन हैं। कोई भी संचालक बिना कमेटी की अनुमति और प्रमाणपत्र के केबल व सिनेमा घर में किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं चला सकता है।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राहुल हुड्डा ने बताया कि लोकसभा चुनाव 2024 को पारदर्शिता, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए नागरिकों को आयोग व मुख्य निर्वाचन आयोग हरियाणा के आदेशों का पालन करना होगा। इसके साथ ही जिला के सभी केबल ऑपरेटरों को एमसीएमसी के माध्यम से समय-समय पर दिए जाने वाले निर्देशों का पालन निर्धारित समय पर करना जरूरी है।
उन्होंने कहा कि कमेटी केबल चैनलों की मॉनिटरिंग करेगी। इसी प्रकार प्रिंटिंग प्रेस संचालकों को भी प्रकाशित किए जाने वाले पंफलेट, पोस्टर, बैनर आदि का विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा कराना होगा। चुनाव प्रक्रिया के दौरान केबल ऑपरेटर और सिनेमा हॉल संचालक एमसीएमसी के प्रमाणपत्र के बगैर किसी भी विज्ञापन का प्रसारण नहीं कर सकते। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि केबल ऑपरेटर व सिनेमा घर संचालक द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है या केबल ऑपरेटर व सिनेमा संचालक के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो तुरंत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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समस्या है तो 24 घंटे का मिलेगा समय
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विज्ञापन प्रसारण के लिए संबंधित उम्मीदवार को एनेक्सचर-ए में आवेदन करना होगा। इस पर विचार करके कमेटी विज्ञापन प्रसारण के लिए एनेक्सचर बी फार्म में प्रमाण पत्र देगी। विज्ञापन प्रसारण का प्रमाण पत्र लेने के लिए आवेदनकर्ता को प्रसारित किए जाने वाले विज्ञापन की दो प्रतियां सीडी में देनी होगी। सीडी में दी गई प्रचार सामग्री की स्क्रिप्ट की दो प्रतियां भी आवेदन के साथ जमा करवानी होगी। राष्ट्रीय व राज्यस्तर पर पंजीकृत राजनीतिक पार्टी, उनके उम्मीदवारों को विज्ञापन प्रमाण पत्र के लिए प्रसारण के कम से कम तीन दिन पहले आवेदन करना होगा। विज्ञापन प्रमाणपत्र के लिए प्राप्त आवेदनों पर एमसीएमसी तीन दिन के अंदर फैसला लेगी। अगर किसी विज्ञापन के प्रसारण पर कमेटी को आपत्ति है तो वह आवेदन को निरस्त कर सकती है या फिर विज्ञापन को दुरुस्त करने के लिए संबंधित उम्मीदवार को लिख सकती है। इसके लिए संबंधित पक्ष को 24 घंटे का समय दिया जाएगा।