रेवाड़ी। शहर के रेलवे रोड स्थित अवैध दुकान पर नगर परिषद ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलवाया। यह कार्रवाई कोर्ट में स्वामित्व का दावा खारिज होने के बाद की गई। कब्जा हटाने के दौरान मौके पर पुलिस टीम तैनात रही।
तिलक ने शंकर बाजार के पास नगर परिषद से तहबाजारी के तहत जगह ली थी। तय अवधि पूरी होने के बाद नगर परिषद ने संबंधित व्यक्ति को जगह खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था। हालांकि, तिलक ने इस कार्रवाई के खिलाफ कोर्ट से स्टे हासिल कर लिया था जिसके चलते मामला लंबे समय तक लंबित रहा।
अदालत ने तिलक की ओर से दायर स्वामित्व की याचिका को खारिज कर दिया। इसके बाद नगर परिषद ने दोबारा नोटिस जारी कर जमीन खाली करने के निर्देश दिए लेकिन इसके बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया।
नगर परिषद ने कोर्ट के आदेश के बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए शुक्रवार को टीम मौके पर भेजी। ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में एमई नरेश की नियुक्ति की गई थी। उनकी मौजूदगी में टीम ने बुलडोजर से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया और जमीन को कब्जामुक्त कराया।
कार्रवाई के दौरान प्रशासन पूरी तरह सतर्क रहा और पुलिस बल की तैनाती के बीच पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हुई। एमई नरेश ने बताया कि अदालत के फैसले के बाद ही यह कार्रवाई की गई है। स्वामित्व योजना में केवल पात्र संपत्तियां ही शामिल होती हैं।