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Rewari News: बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिए दी जा रही है 80 हजार रुपये की सहायता

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रेवाड़ी। हरियाणा अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा सभी बीपीएल परिवारों को डाॅ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान मरम्मत के लिए 80 हजार रुपये की आर्थिक मदद दी जा रही है।
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चालू वित्तीय वर्ष में डाॅ. बीआर आंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 64 पात्रों को 51 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मकान मरम्मत के लिए दी जा चुकी है। डीसी राहुल हुड्डा ने बताया कि सरकार ने योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के साथ योजना के तहत मिलने वाली राशि को भी 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 80 हजार रुपये किया था। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की यह योजना अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग से संबंधित है। बीपीएल सूची में शामिल आवेदक भी इस योजना के पात्र हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी विभाग से मकान के लिए अनुदान लिए हुए या स्वयं के निर्मित मकान को बनाए हुए 10 साल या इससे अधिक समय हो गया हो और मकान मरम्मत के योग्य हो तो योजना का लाभ उठा सकते हैं।


हरियाणा का स्थायी निवासी होना जरूरी

डीसी ने बताया कि आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। उन्होंने बताया कि प्रार्थी की परिवार आईडी, बीपीएल राशन कार्ड नंबर, राशन पत्रिका, एससी, बीसी जाति प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, मोबाइल फोन नंबर, घर के साथ फोटो, बिजली बिल, हाउस रजिस्ट्री,पानी बिल में से कोई भी दो, मकान की मरम्मत पर अनुमानित खर्च का प्रमाण जैसे कागजात जरूरी है।
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हत्यारोपी इकबाल। स्रोत पुलिस

हत्यारोपी इकबाल। स्रोत पुलिस

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