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Rewari News: ऋण के लिए 31 दिसंबर तक कर सकते हैं आवेदन

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रेवाड़ी। हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति के बेरोजगार व्यक्तियों को स्वरोजगार स्थापित करने के उद्देश्य से विभिन्न ऋण योजनाओं के तहत आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ऋण आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है।
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एडीसी राहुल मोदी ने बताया कि इन योजनाओं के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को विभिन्न आय अर्जित करने वाली गतिविधियां शुरू करने के लिए 2 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदक की परिवार पहचान पत्र के अनुसार वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये तक होनी चाहिए।
आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच तथा हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त आवेदक किसी बैंक, सरकारी वित्तीय संस्था अथवा निगम का पूर्व से ऋणी या डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
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एडीसी ने बताया कि बैंक टाइअप स्कीम के तहत अधिकतम 1 लाख 50 हजार रुपये, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की सूक्ष्म वित्त योजना (एनएसएफडीसी) के तहत अधिकतम 1 लाख रुपये तथा सावधि ऋण योजना के तहत अधिकतम 2 लाख रुपये तक का ऋण विभिन्न स्वरोजगार गतिविधियों के लिए उपलब्ध करवाया जाएगा।
इसी प्रकार राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम योजना (एएसकेएफडीसी) के तहत विभिन्न आय उपार्जन योजनाओं के लिए 1 लाख रुपये से 2 लाख रुपये तक के ऋण के लिए आवेदन किया जा सकता है। एडीसी राहुल मोदी ने पात्र युवाओं एवं अन्य इच्छुक व्यक्तियों से आह्वान किया कि वे इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाकर स्वरोजगार स्थापित करें तथा आत्मनिर्भर बनें।
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