संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली व महिला एवं बाल विकास विभाग पंचकूला के निर्देश पर जिले में चल रहे निजी प्ले स्कूलों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। डीसी अभिषेक मीणा ने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिले में निजी प्ले स्कूलों का पंजीकरण होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों को नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। डीसी ने कहा कि प्ले स्कूल को हर वर्ष मान्यता रिन्यू करवाना अनिवार्य है। प्ले स्कूल अगर नियमों पर खरा नहीं उतरते हैं तो उन्हें बंद करवाया जाएगा। उन्होंने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता की जांच अवश्य कर लें।