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Rewari News: आबकारी अधिनियम का आरोपी बरी

Thu, 11 Jun 2026 11:12 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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रेवाड़ी। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जोगिंद्री की अदालत ने वर्ष 2017 में दर्ज आबकारी अधिनियम के एक मामले में आरोपी लुहानी निवासी अनिल कुमार को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। यह एफआईआर 24 जुलाई 2017 को सिटी थाना क्षेत्र में दर्ज हुई थी। पुलिस ने रेलवे स्टेशन ओवरब्रिज के पास आरोपी के कब्जे से 30 बोतल देशी शराब बरामद करने का दावा किया था। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने चार गवाहों को अदालत में पेश किया। पुलिसकर्मियों ने बरामदगी और जांच प्रक्रिया का विवरण दिया, लेकिन अदालत ने पाया कि जांच में कई महत्वपूर्ण कमियां थीं। रासायनिक परीक्षक की रिपोर्ट रिकॉर्ड पर पेश नहीं की गई, जिससे यह साबित नहीं हो सका कि बरामद बोतलों में वास्तव में अवैध शराब थी। न्यायालय ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपी के कब्जे से अवैध शराब की बरामदगी को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा। इन परिस्थितियों को देखते हुए अनिल कुमार को सभी आरोपों से बरी कर दिया।
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