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सुप्रीम कोर्ट का कावेरी जल बंटवारे फैसले से हरियाणा को मिलेगा लाभ: ख़ोला

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सुप्रीम कोर्ट का कावेरी जल बंटवारे फैसले से हरियाणा को मिलेगा लाभ: खोला
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
सुप्रीम कोर्ट के आए कावेरी जल बटवारा फैसले से हरियाणा को लाभ मिलना तय है। भाजपा के व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक ने बयान जारी कर बताया कि इराड़ी कमीशन के प्रस्तावना के अनुसार सतलुज नदी का 38 प्रतिशत पानी पंजाब को 38 प्रतिशत हरियाणा को और 14 प्रतिशत राजस्थान को मिलना चाहिए। इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि देश की नदी एक राष्ट्रीय संपत्ति है। इसी के आधार पर हरियाणा व पंजाब की सरकारें सुप्रीम कोर्ट में आमने-सामने हैं। अभी सारा पानी पंजाब ही लेता है। इस फैसले के आने के बाद एसवाईएल लिंक नहर भी बनने का रास्ता साफ होता है, क्योंकि हरियाणा में सतलुज का पानी इसी लिंक नहर के द्वारा ही पहुंचना प्रस्तावित है।
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दक्षिणी हरियाणा के गिरते जलस्तर को देखकर एसवाईएल का निर्माण और इसके द्वारा पानी आना बेहद जरूरी है। देश के जाने माने जल वैज्ञानिक डॉ. राजीव गुप्ता की रिपोर्ट के अनुसार अगले 20 साल में महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, नूंह जिले का जलस्तर दुगना नीचे चला जाएगा। खोला ने बताया हरियाणा भाजपा सरकार इस मामले को केंद्रीय सरकार के सहयोग से जल्द निपटाना चाहती है। कार्यवाही भी सही दिशा में जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में अहीरवाल के और कथित ठेकेदारों ने केंद्र में बैठकर भी दक्षिणी हरियाणा में पानी लाने के लिये कोई पैरवी नही की। कई अहीरवाल के पूर्व मंत्रियों ने तो विधानसभा में इस बात की जोरदार पैरवी की हुई है, कि दक्षिणी हरियाणा को हिस्से का पूरा पानी मिल रहा है।
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