वाहन चालक की जांच करते पुलिस टीम। स्रोत : पुलिस
रेवाड़ी। जिले की पुलिस ने अक्तूबर में यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की। बीते माह शराब पीकर वाहन चलाने वाले 246 वाहन चालकों के चालान किए गए।
इसके अलावा लेन चेंज की अवहेलना पर 3726 एवं ब्लैक फिल्म लगी 17 गाड़ियों के चालान किए हैं। साथ ही गाड़ी में तेज डीजे व प्रेशर हॉर्न बजाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले व बुलेट पटाखा छोड़ कर हवा बाजी करने वाले 11 वाहन चालकों पर शिकंजा कसा गया है।
पुलिस अधीक्षक हेमेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि अक्सर देखने में आता है कि रात के समय काफी वाहन चालक नशे में धुत होकर वाहन चलाते हैं, जिससे वह अपने आप को तो खतरे में डालते ही हैं। साथ में सड़क पर चल रहे अन्य वाहन चालक के लिए भी खतरा बन जाते है। शराब पीकर गाड़ी चलाना सड़क दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बनता है और यह मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 185 के तहत दंडनीय अपराध है।
हेमेंद्र मीणा ने कहा कि जिला पुलिस द्वारा लगातार वाहन चालकों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है ताकि रोड एक्सीडेंट में होने वाली मौत के आंकड़े को कम किया जा सके और रोड एक्सीडेंट से होने वाली मौत से के घर का चिराग ना बुझे।