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Rewari News: 40 व्यापारियों को मिलेगा दुकानों का मालिकाना हक

Sat, 31 Aug 2024 02:30 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
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फोटो: 1रेवाड़ी। नाईवाली चौक ​स्थित मार्किट कमेटी की दुकानें। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
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रेवाड़ी। प्रदेश सरकार ने शहर के नाई वाली चौक स्थित नई सब्जी मंडी के पास मार्केट कमेटी की 40 दुकानों के किराएदारों को मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत दुकानों का मालिकाना हक देने की स्वीकृति दे दी है।
बीते 16 अगस्त को आचार संहिता की घोषणा से पहले ही हरियाणा कृषि मार्केटिंग बोर्ड के मुख्य प्रशासक ने पत्र जारी कर सभी 40 किराएदारों को मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक देने की मंजूरी दी थी। इससे पहले इन सभी दुकानदारों को मार्केट कमेटी रेवाड़ी ने जर्जर हो चुकी बिल्डिंग को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया था। वर्ष 2016 में ही इन दुकानदारों से दुकान खाली कर कब्जा मार्केट कमेटी को वापस देने के लिए कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई के दौरान ही आयुक्त गुरुग्राम मंडल की अदालत ने सभी किराएदारों को पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट के तहत बेदखली की कार्रवाई करने के लिए एसडीएम कोर्ट को आदेश दिए थे। इस मामले में दुकानदार लंबे समय से दुकानदार कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। आदेश आने के बाद से ही मार्केट कमेटी सभी दुकानदारों से किराये संबंधी सभी दस्तावेज एवं किरायेदारी के नियमों के तहत आवश्यक दस्तावेजों मांग कर अधिकार देने के लिए कार्रवाई कर रही है।
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वर्ष 2016 से ही चल रही है कानूनी कार्रवाई

मार्केट कमेटी के अंतर्गत आने वाली इन सभी 40 दुकानों को खाली करने के लिए 2016 से ही विभिन्न अदालत में कार्रवाई चल रही है। दुकानदारों को 11 अप्रैल 2016 व 27 जून 2016 को नोटिस भेज कर दुकान खाली करने के लिए लिखा गया था। दुकानों की खस्ताहाल स्थिति के कारण दुकान खाली कराई जानी थी। इसके बाद मार्केट कमेटी ने एसडीएम कोर्ट में पब्लिक प्रेमिसेस एक्ट के तहत बेदखल करने की कार्रवाई शुरू की थी लेकिन उस समय एसडीएम कोर्ट में यह कहते हुए याचिका दोबारा से डालने के लिए निर्देश दिए थे कि कुछ दुकानों के मूल किरायेदार की मृत्यु हो चुकी है। इसलिए उनके वारिसों को पक्षकार बनाकर नए सिरे से पिटीशन दायर की जाए।

गुरुग्राम मंडल की अदालत ने एसडीएम कोर्ट को दिए थे ये आदेश

वारिसों को पक्षकार बनाकर नए सिरे से पिटीशन दायर करने के आदेश के खिलाफ मार्केट कमेटी ने मंडल आयुक्त गुरुग्राम के पास अपील फाइल की थी। इसके बाद आयुक्त गुरुग्राम मंडल की अदालत ने एसडीएम कोर्ट को दोबारा आदेश दिए थे कि उनके खिलाफ आवश्यक सुनवाई कर आगामी कार्रवाई दो माह के अंदर अंतिम आदेश दिए जाएं। सरकार की ओर से प्राप्त नए आदेश के अनुसार अब कानूनी कार्रवाई को दरकिनार करते हुए मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत किराएदारों को लाभ देने पर काम किया जा रहा है।

किरायेदारों ने कहा- दुकान ही आजीविका एकमात्र साधन

दुकान के किरायेदार मोनू, प्रवीण, सुरेश, विजय का कहना है कि आजीविका का एकमात्र साध दुकान ही है। दुकान दुरुस्त हालात में है। हमने मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार से मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना के तहत दुकानों का मालिकाना हक देने की मांग की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए सरकार ने इन सभी किरायेदारों को मालिक बनने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर कार्रवाई करने के लिए दिशा निर्देश मार्केट कमेटी को जारी किए हैं।
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वर्जन:

मार्केटिंग बोर्ड के मुख्यालय से फोन पर 40 दुकानदारों के मालिकों को स्वामी बनाने को लेकर बातचीत हुई थी। वहां से जानकारी मिली है कि उन्होंने स्वामी बनाने को लेकर पत्र जारी कर दिया है। हालांकि, जब मार्केटिंग बोर्ड से जानकारी ली गई तो कहना है कि हमारे पास अभी तक कोई पत्र नहीं आया है। जो भी हो हेड ऑफिस की जानकारी से इतना स्पष्ट हो गया है कि दुकानदार अब स्वामी बनने वाले हैं। काफी खुश हैं। -सुरेंद्र कुमार, प्रधान, संयुक्त सब्जी मंडी व्यापार मंडल (नाई वाली) ।
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