फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Rewari News: थार की बुकिंग के समय अधिक कीमत बताने पर 31 हजार लगाया जुर्माना

Sat, 28 Feb 2026 12:15 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
विज्ञापन
विज्ञापन
रेवाड़ी। जिला उपभोक्ता आयोग ने थार बुक करने के समय निर्धारित कीमत से ज्यादा कीमत बताने पर एजेंसी एवं कंपनी पर 31 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि के साथ बुकिंग राशि 9% ब्याज सहित लौटाने का आदेश भी दिया है।
विज्ञापन

शहर के गढ़ी बोलनी रोड स्थित बीएमजी सिटी निवासी रोहित कुमार सचदेवा ने अपने पिता रमेश कुमार सचदेवा के नाम से 12 जनवरी 2023 को थार की बुकिंग 21 हजार रुपये देकर कराई थी। यह गाड़ी कंपनी के नियम अनुसार पहले बुक करने पर 10.99 लाख रुपये में दी जानी थी।
इसके लिए कंपनी की एजेंसी लोचब मोटर्स पुराना तहसील रोड झज्जर से बुकिंग कराई गई। बुकिंग के लिए 13 जनवरी 2023 को रसीद जारी की गई थी। बुकिंग के समय कंपनी एवं एजेंसी संचालक ने बताया था कि इस गाड़ी की कीमत 10 लाख 99 हजार रुपये है।
विज्ञापन

25 जुलाई 2023 को जब यह गाड़ी दी जानी थी तो उस समय एजेंसी संचालक ने बताया कि गाड़ी की कीमत 12,04,499 हो गई है। इस पर शिकायतकर्ता ने एतराज किया और कहा कि उसने तो बैंक से लोन भी ले लिया है।
एजेंसी मालिक ने उसकी एक न सुनी और बुकिंग राशि भी उसे वापस नहीं की। इस पर शिकायतकर्ता रोहित ने अपने अधिवक्ता अश्विनी कुमार तिवारी के माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई।
मामले में जिला उपभोक्ता आयोग के सदस्य राजेंद्र प्रसाद एवं मुकेश शर्मा ने पाया कि कंपनी एवं एजेंसी संचालक ने बुकिंग राशि के निर्धारित कीमत पर शिकायतकर्ता को गाड़ी नहीं दी। इसके लिए वह दोनों ही दोषी है। 13 जनवरी 2023 को बुकिंग के बाद एक अन्य व्यक्ति को रेवाड़ी की एजेंसी ने 10 लाख 99 हजार रुपये में उसी मॉडल की गाड़ी दी थी।
शिकायतकर्ता को गाड़ी बुकिंग के समय दी गई 21 हजार की राशि भी वापस नहीं की गई है जोकि सेवाओं में लापरवाही तथा अनुचित व्यापार का मामला बनता है।
आयोग ने अपना निर्णय सुनाते हुए 21 हजार की बुकिंग राशि 9% ब्याज सहित वापस करने तथा मुआवजा के तौर पर 20 हजार और वाद खर्च के लिए 11 हजार 30 दिन के अंदर देने के आदेश जारी किए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें