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दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद, 40 हजार का लगाया जुर्माना

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रेवाड़ी। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) अर्चना यादव की अदालत ने अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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कोसली थाने में दर्ज शिकायत में एक महिला ने बताया था कि 22 अप्रैल 2021 की शाम उसकी 14 वर्षीय बेटी घर से कहीं गई थी, लेकिन वह नहीं लौटी। उसके नहीं लौटने पर परिजनों ने तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लग पाया था। महिला ने 23 अप्रैल को पुलिस को शिकायत देकर बहादुरगढ़ के रहने वाले राहुल पर उनकी बेटी का अपहरण कर अपने साथ ले जाने का आरोप लगाया था। कोसली थाना पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।
कोसली पुलिस ने नाबालिग को 26 अप्रैल को बहादुरगढ़ से बरामद कर लिया था। पुलिस ने नाबालिग के बयान दर्ज कराने के साथ-साथ मेडिकल भी कराया था। नाबालिग से दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने राहुल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा भी जोड़ दी थी। जांच के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। पुलिस द्वारा अदालत के समक्ष गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए थे।
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अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव ने पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के बयान के आधार पर की गई पैरवी से अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 20 साल की जेल व 40 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी युवक को 6 माह की अतिरिक्त जेल भुगतनी होगी।
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