तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करने पर होगी कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी। सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 की अनुपालना के लिए सिविल सर्जन डॉ. कृष्ण कुमार की अध्यक्षता में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जनरेशन सेवियर एसोसिएशन मोहाली के सौजन्य से हुई कार्यशाला में अधिकारियों को कोटपा की जानकारी और उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि कोटपा के तहत तंबाकू उत्पादों के किसी भी तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से विज्ञापन करना कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर दो साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने अधिकारियों से जिले में धड़ल्लेे से तंबाकू उत्पादों का विज्ञापन करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की अपील की।
जिला नोडल अधिकारी तंबाकू कंट्रोल डॉ. कमल मेहरा ने कहा कि भारत में हर दिन 2200 और हर साल 10 लाख लोग तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण मारे जाते हैं। जनरेशन सेवियर एसोसिएशन के रमन शर्मा और हरप्रीत सिहं ने कोटपा एक्ट की सभी धाराओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि तंबाकू कंट्रोल करना स्वास्थ्य विभाग की ही नहीं सभी की जिम्मेदारी है।