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एक प्रत्याशी

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बार चुनाव: एक प्रत्याशी का हुआ नामांकन निरस्त
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अमर उजाला ब्यूरो
रेवाड़ी।
आगामी 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए वीरवार को नामांकन पत्रों की जांच की गई। जांच में कोषाध्यक्ष के पद के आवेदन करने वाली रेणुका फार्म निरस्त कर दिया गया है। अब जिला बार एसोसिएशन के चुनावों के लिए 13 उम्मीदार मैदान में हैं। जिला बार के 1278 मतदाता अगले माह की 6 तारीख को उन उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। 24 मार्च को प्रत्याशी अपना नामांकन वापस भी ले सकता है। चुनाव अधिकारी एडवोकेट चरण सिंह सिवाच ने बताया कि कोषाध्यक्ष के लिए नामांकन करने रेणुका का तीन साल की वकालत करने का अनुभव नहीं होने के कारण उनका फॉर्म निरस्त किया गया है। पंजाब एंव हरियाणा बार काउंसिल के नियम 2005 के तहत प्रधान पद के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को 10 वर्ष वकालत करने का अनुभव, उपप्रधान व सचिव के लिए 5 वर्ष का वकालत करने का अनुभव व संयुक्त सचिव के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदार को तीन साल वकालत करने का अनुभव होना चाहिए। जबकि कोषाध्यक्ष के लिए नामांकन करने वाले उम्मीदवार को तीन वर्ष से कम वकालत करने का अनुभव नही होने के कारण उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया है। अब जिला बार एसोसिएशन के लिए 13 उम्मीदवार मैदान में है।
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