वार्ड नंबर 8 के पार्षद पति विजय सहगल को हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। हालांकि इस जमानत में विजय सहगल को कई नियम व शर्तों का पालन करना होगा। वहीं, पुलिस को अपने बयान भी दर्ज करवाने होंगे। बताया जा रहा है कि कोर्ट में विजय सहगल ने यह अपील लगाई थी इस रजिस्ट्री फर्जीवाड़े का उन्हें कुछ भी नहीं पता था। उनके पिता ने ये उनके नाम करवाई थी। वे प्रॉपर्टी खरीदने वाले नहीं बल्कि डीड में शामिल किए गए थे।
बता दें कि विजय सहगल पर पुलिस एफआईआर दर्ज है कि जिसमें उनके समेत उनके पिता व कई अन्य पर करीब दस धाराओं के तहत नगर निगम की करीब 25 गज जमीन को गलत तरीके से अपने नाम करवाने के आरोप हैं। इसकी शिकायत खुद नायब तहसीलदार ने पुलिस को दी थी। जिसमें मामला दर्ज होने के बाद से ही विजय सहगल फरार बताए जा रहे हैं।