पानीपत। किशोर न्याय बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट ने छठी कक्षा की बच्ची के साथ दुराचार के मामले में दो किशोरों को दोषी करार देकर छह महीने के प्रोबेशन पर छोड़ा है।
उनसे 50 हजार रुपये का प्रोबेशन बांड भरवाया है। वहीं सरकार को पीड़िता की तीन लाख रुपये की एफडी कराने के आदेश दिए हैं। यह राशि उसको बालिग होने पर मिलेगी।
मामला थाना औद्योगिक सेक्टर-29 के अंतर्गत वर्ष 2023 का है। छठी कक्षा की छात्रा पार्क में झूला झूलने आई थी। तीन आरोपियों ने उसके साथ दुराचार किया था। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें से दो किशोर पाए गए। इनका मामला किशोर न्याय बोर्ड में चला।
बोर्ड के प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट पुनीत लिंबा ने बताया कि दोनों किशोरों को दोषी करार देकर छह महीने के प्रोबेशन पर छोड़ा है। दोनों को 50 हजार रुपये के प्रोबेशन बांड पर छोड़ा है। सरकार को तीन लाख रुपये की राशि पीड़िता के खाते में एफडी के रूप में जमा करवाने के आदेश दिए हैं।