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Panipat News: जानलेवा हमले के बाद लूट के दो दोषियों को 10-10 साल की कैद

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पानीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश शर्मा की कोर्ट ने गला दबाकर चोट मारने और लूट के आरोपी हरिसिंह कॉलोनी के शाहरुख व गीता कॉलोनी, नूरवाला के रहमान को दोषी करार देते हुए दोनों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दोषियों को जुर्माना राशि न भरने पर एक-एक साल की और सजा काटनी होगी।
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सेक्टर-8 के अमरजीत सिंह की शिकायत पर सेक्टर-13-17 थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि 28 अक्टूबर 2023 को रिफाइनरी स्थित कार्यालय से घर जा रहा था। वह शाम करीब छह बजे टीडीआई पुल पर पहुंचा तो मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उन पर पीछे से वार कर दिया। वह इससे नीचे गिर गया। दोनों ने उसका गला दबा सिर में चोट मारी। वह सांस थमने पर बेसुध हो गया।
दोनों उसका बैग ले गए। बैग में आईडी कार्ड, पैन, आधार, डेबिट व क्रेडिट कार्ड के अलावा 600 रुपये थे। उसने होश आने पर पुलिस को शिकायत दी। सेक्टर-13/17 थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। पुलिस ने इस मामले में हरिसिंह कॉलोनी के शाहरुख व गीता कॉलोनी नूरवाला के रहमान को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दोनों को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश शर्मा की कोर्ट ने गवाह व पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर दोनों को दोषी करा दिया।
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