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Panipat News: प्रॉपर्टी टैक्स में छूट का आज अंतिम दिन

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पानीपत। संपत्ति कर के ब्याज और मूल में चल रही छूट की योजना अब सिर्फ वीरवार का दिन ही शेष रह गया है। 29 फरवरी को योजना समाप्त हो जाएगी। अब तक निगम शहर की 1.75 लाख संपत्तियों में से करीब 45 हजार लोगों से करीब 25 करोड़ टैक्स से ज्यादा की वसूली कर ली है।
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उल्लेखनीय है कि 29 फरवरी तक जारी इस योजना में 13 साल के बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगे संपूर्ण ब्याज में छूट मिल रही है। इसके अलावा 15 प्रतिशत चालू वित्तीय वर्ष के मूल और 15 प्रतिशत छूट एकमुश्त बकाया जमा करवाने पर छूट है।
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ये है योजना, इतना मिलेगा लाभ
शहरी स्थानीय निकाय ने पहली योजना के अनुसार शहरी क्षेत्र में स्थित अपने प्रॉपर्टी डाटा की संतुष्टि करके वर्ष 2023-24 के प्रॉपर्टी टैक्स पर 15 प्रतिशत की छूट दी है। दूसरी योजना के अनुसार वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के लिए संपत्ति कर के बकाया की मूल राशि पर पंद्रह प्रतिशत की एकमुश्त छूट उन संपत्ति मालिकों को दी जाएगी जो 29 फरवरी 2024 तक वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक के संपत्ति कर के सभी बकाया का भुगतान करते हैं और संपत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाणपत्र प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सुचना स्व-प्रमाणित भी करते हैं।
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तीसरी योजना के अनुसार सभी करदाताओं को वर्ष 2010-11 से 2022-23 तक लंबित संपत्ति कर के बकाया पर सौ प्रतिशत ब्याज की एकमुश्त छूट अनुमत की जाएगी। अगर उनके बकाया का भुगतान 29 फरवरी तक कर दिया जाता है और संपत्ति कर बकाया भुगतान और बेबाकी प्रमाण पत्र प्रबंधन प्रणाली पोर्टल पर अपनी संपत्ति की सूचना स्व-प्रमाणित भी करते हैं।




वर्जन:
29 फरवरी तक है छूट


सरकार ने संपत्ति कर के बकाया पर सौ प्रतिशत और मूल पर 15 प्रतिशत छूट की योजना को 29 फरवरी 2024 तक दी है। शहर के लोग निगम में टैक्स जमा करवाकर छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन माध्यम से भी टैक्स जमा कराया जा सकता है। जिनकी संपत्तियों में त्रुटि है वे उसे निगम में आकर ठीक करवा सकते हैं।
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कुलदीप राणा, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी।
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