पानीपत। ढाबे पर खाना खाने के विवाद में 28 वर्षीय युवक नितेश की चाकुओं से गोदकर हत्या करने के मामले में अदालत ने तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने तीन दोषियों प्रवीन, जोगेंद्र उर्फ जग्गा व सोनू उर्फ शामी को उम्रकैद और 10-10 हजार रुपये की सजा सुनाई है। जुर्माना जमा न भरने पर दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि 28 मार्च 2022 को डिकाडला गांव निवासी सत्यवान ने समालखा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि उनका इकलौता बेटा नितेश सहारनपुर की एक निजी कंपनी में काम करता था। 27 मार्च को वह अपने दोस्तों के साथ 70-माइल ढाबे पर खाना खाने के लिए गया। रात को उन्हें सूचना मिली थी कि भोडवाल माजरी गांव के प्रवीन ने अपने साथियों के साथ मिलकर नितेश पर चाकू से हमला कर दिया, जिसकी अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में ही मौत हो गई।
पुलिस ने प्रवीन को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उसने दो अन्य साथियों जोगेंद्र उर्फ जग्गा और सोनू उर्फ शामी के नाम बताए। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से कुल 12 गवाहों की गवाही कराई। पत्रावली पर आए साक्ष्यों और गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। बुधवार को तीनों को उम्र कैद और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।