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Panipat News: राकेश श्योकंद हत्याकांड में 19 को सुनाया जाएगा फैसला

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पानीपत। पानीपत के चर्चित राकेश श्योकंद हत्याकांड में सजा का फैसला अदालत ने सुरक्षित रख लिया है।
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अब इस मामले में 19 अगस्त को सजा सुनाई जाएगी। अदालत ने इससे पहले हत्याकांड के दो आरोपियों को दोषी करा दिया था। वहीं गैंगस्टर प्रसन्न उर्फ लंबू समेत पांच आरोपियों को सबूतों के अभाव में दोष मुक्त कर दिया था।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, जुलाई 2017 को तहसील कैंप क्षेत्र के भगत नगर निवासी राममेहर सिंह ने शहर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
उनका कहना था कि उनके छोटे भाई राकेश श्योकंद को हत्या के एक मामले में सजा हुई थी।
वह हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर आए थे और फर्नीचर का काम शुरू किया था। 12 जुलाई को वह अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से खटीक बस्ती निवासी सन्नी और भगत नगर निवासी जसबीर उर्फ जस्सी के साथ किसी काम से जा रहे थे। नीमवाला चौक पर बदमाशों ने उनकी कार पर फायरिंग कर दी थी। जिसमें राकेश की मौत हो गई थी।
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एडीजे अर्चना यादव की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए 8 अगस्त को दो आरोपी शील कुमार और सुनील कुमार को दोषी करार दिया है। चार आरोपियों प्रसन्न उर्फ लंबू, मन्दीप, राहुल, विजय व गगन दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने सजा के एलान के लिए 13 अगस्त की तारीख दी थी। लेकिन, बुधवार को भी अदालत ने सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया। अब 19 अगस्त को इस मामले में सजा सुनाएगी। ब्यूरो
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