पानीपत। बच्चे को उल्टा लटकाने के मामले में प्रिंसिपल रीना की और आरोपी वैन चालक अजय की जमानत याचिका पहले भी खारिज हो चुकी है। दोनों आरोपियों ने पहले निचली अदालत में याचिका दाखिल की थी। अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद प्रिंसिपल सत्र न्यायालय में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए एक बार फिर याचिका को खारिज कर दिया गया है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश योगेश चौधरी की अदालत से उनकी याचिका को खारिज किया।