पानीपत। लगभग साढ़े तीन साल पहले हरिनगर में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म करने के दोषी को अदालत ने कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
महिला ने 26 मई 2019 को दी शिकायत में बताया था कि वो और उसके पति श्रमिक हैं और मूल रूप से बिहार में पटना के रहने वाले हैं। 26 मई को उसका पति फैक्टरी में गया था। शाम साढ़े सात बजे उसकी छह साल की बच्ची सामने वाली फैक्टरी में पानी लेने गई थी। काफी देर तक जब बच्ची नहीं लौटी तो वो फैक्टरी में गई, जहां बच्ची की हालत देखकर उसके होश उड़ गए। बच्ची के साथ गांव रुखनपुर, जिला मुज्जफरनगर, यूपी निवासी सोनू ने दुष्कर्म किया था। इसकी सूचना उसने पति को फोन कर दी। इसके बाद बच्ची को लेकर वे सिविल अस्पताल पहुंचे। साथ ही पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी सोनू के खिलाफ केस दर्ज किया और अगले दिन 27 मई को उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले में करीब साढ़े तीन साल तक चली सुनवाई के बाद शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाया है।