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पेशाब कर रहे युवक पर ट्रक चढ़ाकर उसे मौत के घाट उतारने वाले ड्राइवर को दो वर्ष की सजा

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समालखा। बापौली में सड़क किनारे बैठकर लघुशंका कर रहे युवक पर ट्रक चढ़ाकर मौत के घाट उतारने वाले ट्रक ड्राइवर राहुल को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने दो वर्ष की सजा सुनाई है। यह फैसला बृहस्पतिवार को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अशोक कुमार की अदालत ने सुनाया। दोषी पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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बापौली थाना पुलिस को दी शिकायत में नलवा कॉलोनी निवासी सुशील ने बताया था कि वह चार मई 2018 को शाम सात बजे अपने भाई सुनील और हरीश के साथ बापौली अनाज मंडी में गेहूं खरीदने गए थे। उसका भाई हरीश सड़क किनारे बैठकर लघुशंका करने लगा तो इसी बीच एक ट्रक चालक तेज रफ्तार में आया और हरीश के ऊपर चढ़ा दिया। जबकि उसने और सुनील ने कूदकर जान बचाई। वह घायल भाई हरीश को लेकर सामान्य अस्पताल गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के भाई सुशील की शिकायत पर आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज प्रकरण कोर्ट में पेश किया था।
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