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Panipat News: विभाग ने मांगी गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई की रिपोर्ट

Sun, 05 Oct 2025 12:55 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
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संवाद न्यूज एजेंसी
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पानीपत। जाटल रोड स्थित सृजन पब्लिक स्कूल में दो बच्चों की पिटाई और एक बच्चे के उल्टा लटकाने के मामले के बाद जिले में लंबे समय से बिना मान्यता चल रहे निजी स्कूलों पर शिकंजा कसने की तैयारी एक बार फिर तेज हो गई है। उनके खिलाफ जिला शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार को भी जिला शिक्षा अधिकारी ने खंड शिक्षा अधिकारियो, क्लस्टर हेड, बीआरसी सहित संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर जल्द कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए हैं।
वहीं, शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा विभाग से गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर पिछली कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। जिला शिक्षा विभाग ने नए शैक्षणिक सत्र से पहले ही करीब 183 स्कूलों को नोटिस जारी किया था। ऐसे स्कूलों पर अब तक कार्रवाई न होने से विभाग खफा है। दूसरी ओर, हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने भी बच्चे की पिटाई के मामले में शिक्षा विभाग व पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। जिला शिक्षा विभाग को आयोग के पास रिपोर्ट 13 अक्तूबर से पहले जमा करवानी होगी।
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जिला शिक्षा विभाग का दावा है कि वह बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों की फिर से जांच करेगा और ऐसे स्कूलों को नोटिस देकर बंद कराएगा। इसके लिए खंड शिक्षा अधिकारियों, क्लस्टर प्रमुख, बीआरसी प्रमुख की ड्यूटी लगाई जाएंगी। गैर मान्यता वाले स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों का भविष्य खराब न हो, उन्हें आसपास के सरकारी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा। नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले शिक्षा विभाग ऐसे 183 स्कूलों को नोटिस दे चुका है। जिले में बिना मान्यता के वर्षाें से संचालित हो रहे विद्यालयों पर अभी तक कोई कारगर कार्रवाई नहीं की गई है।


डीईओ राकेश बूरा ने स्पष्ट किया कि इन गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को जल्द ही बंद कराया जाएगा। इसके लिए स्कूल संचालकों को नोटिस जारी किए जाएंगे। यदि फिर भी स्कूल बंद नहीं किए गए तो संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही, जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। ऐसे विद्यालय मिलने पर खंड शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार होंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा अधिकारी के अनुसार ऐसे सभी विद्यालयों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा जाएगा। यदि जवाब नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाते हुए जुर्माना लगाया जाएगा।


एफआईआर सहित एक लाख रुपये तक जुर्माने का प्रावधान
बिना मान्यता वाले स्कूलों पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना और एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा सकती है। यह कदम शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत अनिवार्य है, क्योंकि इस कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना सरकारी मान्यता के स्कूल नहीं चला सकता। शिक्षा विभाग ऐसे स्कूलों की सूची तैयार कर रहा है, नोटिस जारी कर रहा है और निर्देशों का पालन न करने पर उनकी मान्यता रद्द कर सकता है और प्रतिदिन भारी जुर्माना लगा सकता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बिना मान्यता के स्कूल चलाना गैरकानूनी है।
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गैर मान्यता वाले स्कूलों की एक बार फिर जांच की जाएगी जिसके लिए बीईओ, बीआरसी आदि शिक्षा अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों की बैठक लेकर उन्हें जरूरी कार्रवाई अमल में लाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो।
- राकेश बूरा, जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत।
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