निर्माण कार्य पर जांच करते नगर निगम की टीम। स्रोत : निगम
पानीपत। नगर निगम ने ग्रैप-4 के दौरान शहर में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन निर्माण कार्यों काे पकड़ा। निगम ने 15 स्थानों पर इस तरह का निर्माण कार्य मिला, ऐसे में संबंधित लोगों पर करीब 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। निगम ने सोमवार को ही 10 स्थानों पर निर्माण कार्य पकड़ा था। इन पर 44 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। नगर निगम की टीम ने मंगलवार को जीटी रोड, सनौली रोड, गोहाना रोड, असंध रोड, मॉडल टाउन व अन्य क्षेत्रों में मौका मुआयना किया। यहां नियमों की अनदेखी कर भवन निर्माण कार्य किए जा रहे थे। निगम ने 15 भवनों के चालान काटे और उन पर 75 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। नगर निगम आयुक्त डॉ. पंकज ने बताया कि ग्रैप-4 के दौरान निर्माण कार्यों पर रोक लगाई है। बावजूद इसके कुछ लोग निर्माण कार्य कर रहे हैं। इन पर सख्त कार्रवाई शुरू की गई है। नगर निगम कार्यालय से भवन प्लान या नक्शा पास कराकर ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है। बिना स्वीकृति के निर्माण कार्य अवैध माना जाएगा। नगर निगम द्वारा हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत आगामी की जाएगी। इसके अतिरिक्त ग्रैप-चार लागू होने पर सभी प्रकार के निर्माण कार्य और विध्वंस का तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है।