पानीपत। आरटीई यानी निशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अलाभप्रद बच्चों के मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में दाखिले होंगे। दाखिले केवल नर्सरी, केजी व प्रथम कक्षा में दिए जाएंगे। मौलिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल तक चलेगी।
उल्लेखनीय है कि निजी स्कूल आरटीई के तहत सीटों की घोषणा नहीं कर रहे हैं। तीन दिन पहले तक जिले के 617 निजी स्कूलों में से केवल 57 अर्थात 9.24 प्रतिशत स्कूलों ने ही आरटीई की निशुल्क सीटें दर्शाई हैं। यह जानकारी एक अप्रैल तक पोर्टल पर देनी थी लेकिन शिक्षा निदेशालय ने इस तारीख को पहले तीन अप्रैल तक, फिर छह अप्रैल तक बढ़ा दिया था। पोर्टल पर 25 प्रतिशत सीटों की स्थिति दर्शाने में रूचि नहीं दिखा रहे जबकि सीटों की स्थिति दर्शाने की तिथि रविवार को संपन्न हो चुकी है।
अधिकारियों के अनुसार आरटीई एक्ट 2009 के तहत सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए नर्सरी, केजी व प्रथम कक्षा के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित करनी होती है। स्कूलों को सीटों की जानकारी स्कूल के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करनी होगी और स्कूल की वेबसाइट पर भी डालनी होती है। विभाग की ओर से जारी पत्र के अनुसार, निजी स्कूलों में कक्षा एक या इससे पूर्व की कक्षा जहां कहीं लागू हो स्कूलों के आसपास अलाभप्रद व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए दाखिले दिए जाएंगे। दाखिले के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम निर्धारित की गई है।
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नियमों की अवहेलना पर होगी विभागीय कार्रवाई
निदेशालय की ओर जारी किए गए पत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि अगर कोई स्कूल प्रवेश के दौरान बच्चों या अभिभावकों से किसी भी प्रकार की राशि की मांग करता है तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अगर कोई स्कूल राशि लेता है तो उससे शुल्क से 10 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है।
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ये रहेगा दाखिले का शेड्यूल
- 15 अप्रैल तक आवेदन प्रकिया चलेगी।
- 18 अप्रैल को लॉटरी द्वारा ड्रा निकाला जाएगा।
- 22 अप्रैल को दाखिले की अंतिम तिथि होगी।
- 23 से 29 अप्रैल तक वेटिंग लिस्ट के आधार पर दाखिले होंगे।
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दाखिले के लिए आयु सीमा
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए
कक्षा का स्तर - आयु (31 मार्च 2024 तक)
नर्सरी : 3 से साढ़े 5 वर्ष
केजी : 4 से साढ़े 6 वर्ष
प्रथम : साढ़े 5 वर्ष से अधिक
- निशक्त वर्ग के लिए (आरपीडब्ल्यूडी)
कक्षा का स्तर - आयु (31 मार्च 2024 तक)
नर्सरी : 3-9
केजी : 4-9
प्रथम : 5-9
वर्जन-
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में ऐसे बच्चों के लिए 25 प्रतिशत सीटें निर्धारित की गई हैं ताकि संबंधित स्कूलों में पात्र बच्चों का दाखिला करवाया जा सके। अधिकतर निजी स्कूलों की ओर से सीटों की संख्या की जानकारी पोर्टल पर नहीं दी गई है जबकि अंतिम तिथि रविवार को संपन्न हो चुकी है। इसके लिए विभाग की तरफ खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाएगी, जो बच्चों के आवेदन संबंधित शिकायतों व प्रश्नों का निवारण करेगी।
- राकेश बूरा, जिला शिक्षा अधिकारी, पानीपत।