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Panipat News: वरिष्ठ नागरिक भ्रमण-पोषण न्यायाधिकरण से हटाए गए शिव कुमार

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पानीपत। बापौली में आर्य समाज मंदिर में 13 जुलाई को हवन यज्ञ के दौरान हुई मारपीट के मामले में आरोपी शिवकुमार के खिलाफ सामाजिक न्याय अधिकारिता, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और अंत्योदय विभाग द्वारा भी कार्रवाई की गई है। शिवकुमार को वरिष्ठ नागरिक भ्रमण पोषण न्यायाधिकरण के गैर सरकारी सदस्य के पद से हटा दिया गया है।
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शिवकुमार रावण को वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत भरण-पोषण न्यायाधिकरण, समालखा, जिला पानीपत के गैर-सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया था। उन्हें 2023 में तीन साल के लिए नियुक्त किया गया था। शिवकुमार के खिलाफ जितेंद्र वर्मा निवासी बापौली ने शिकायत दी थी। उनका आरोप था कि 13 जुलाई को बापौली में आर्य समाज मंदिर में हवन यज्ञ करते हुए सरपंच प्रतिनिधि शिवकुमार और उनके कुछ साथियों ने हमला कर दिया था। इस दौरान आरोपी ने आर्य समाज मंदिर परिसर में यज्ञ के दौरान वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की है। इसके वीडियो भी न्यायाधिकरण को सौंपे गए थे। वीडियो और शिकायत पर कार्रवाई करते हुए शिवकुमार को तत्काल प्रभाव से हटाया दिया गया था।
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