पानीपत। विद्यानंद कॉलोनी में पत्नी पर चाकू से जानलेवा हमला के मामले में दोषी पति हेमंत को अदालत ने सात साल की सजा सुनाई गई है। उस पर 7500 रुपये आर्थिक दंड भी लगाया है। दोषी मूलरूप से मध्यप्रदेश के टिकमगढ़ स्थित आजादगंज का रहने वाला है।
जिला न्यायवादी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि थाना चांदनी बाग में 25 सितंबर 2018 को रेखा निवासी विद्यानंद कॉलोनी ने शिकायत देकर बताया था कि उसकी दो वर्ष पहले हेमंत से शादी हुई थी। इससे पहले उसकी राहुल वर्मा के साथ शादी हुई थी जिससे उसको आठ वर्ष का लड़का भी है।
24 सितंबर 2018 की रात वह अपनी बहन नीलम के साथ किराये के कमरे पर सो रही थी। रात करीब 11 बजे पति हेमंत उनके पास कमरे पर आया और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से उसकी गर्दन पर चाकू से वार कर दिया। उसने बचाव का शोर किया तो बहन नीलम भी उठ गई।
नीलम ने बचाने का प्रयास किया तो हेमंत ने उसके हाथ पर भी चाकू से वार कर दिया। वह दोनों बेहोश हो गई।चांदनीबाग थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने न्यायालय में ठोष सबूत व साक्ष्य पेश किए गए, जिनके आधार पर अब अदालत ने अपना फैसला सुनाया।