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Panipat News: अंशुल हत्याकांड में 120बी की धारा जोड़ी, आकाश इंस्टीट्यूट के स्टाफ को जांच में किया जाएगा शामिल

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पानीपत। आकाश इंस्टीट्यूट में छात्र अंशुल हत्याकांड के मामले में थाना शहर पुलिस ने पिता की शिकायत के बाद दर्ज मुकदमे में 302 के साथ 120-बी धारा भी जोड़ दी है। पिता के आरोपों के बाद पुलिस इंस्टीट्यूट के स्टाफ और कक्षा में उपस्थित विद्यार्थियों को पूछताछ में शामिल करेगी। पुलिस ने इंस्टीट्यूट से कक्षा में मौजूद विद्यार्थियों के नाम समेत पूरा विवरण मांगा है। इसके साथ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेने के लिए इंस्टीट्यूट के मुख्यालय को भी पत्र लिखा है। पुलिस आरोपों के आधार पर हर पहलू पर गहनता से जांच कर रही है। हालांकि पुलिस ने कुछ सीसीटीवी फुटेज डीवीआर में वारदात के दिन ही निकलवा ली थी, लेकिन बाकी के लिए मुख्यालय में संपर्क किया है।
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इंस्टीट्यूट में शुक्रवार को कक्षा के दौरान अंशुल की चाकू घोंपकर हत्या की गई थी। विद्यार्थियों में घटना के बाद डर बना हुआ है। अभिभावक भी अपने बच्चों को इंस्टीट्यूट में भेजने से डर रहे हैं। कुछ अभिभावक तो कोचिंग के लिए विकल्प तक तलाशने लगे हैं। इन सबके बीच रविवार को इंस्टीट्यूट लगातार दूसरे दिन भी बंद रहा। सोमवार को भी ओपन करने पर संशय बना हुआ है। इंस्टीट्यूट की तरफ से अब तक कोई संदेश विद्यार्थियों व स्टाफ को नहीं दिया गया है।

अंशुल के पिता ने इंस्टीट्यूट पर लगाए सीधे आरोप
मृतक छात्र अंकुश के पिता राकेश वासी जौंधन कलां गांव ने थाना शहर पुलिस को लिखित शिकायत देकर आकाश इंस्टीट्यूट पर सीधे आरोप लगा रखे हैं। उनके आरोप है कि उनके छोटे बेटे अंशुल ने अप्रैल 2023 में आकाश इंस्टीट्यूट में दाखिला कराया था। उसकी इंस्टीट्यूट में कक्षा के दौरान शुक्रवार को चाकू घोंपकर हत्या कर दी। आरोपी नाबालिग छात्र वारदात के बाद कक्षा में बैठा रहा। स्टाफ ने अंशुल को अस्पताल पहुंचाने की बजाय घायलावस्था में इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल दिया। अंशुल इलाज न मिलने पर तड़पता रहा। पिता ने आकाश इंस्टीट्यूट के चेयरमैन, सिक्योरिटी गार्ड और पानीपत ब्रांच इंचार्ज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने इन आरोपों के आधार पर 120-बी की धारा जोड़ी है।
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विद्यार्थी इंसाफ के लिए सोशल मीडिया पर चलाएंगे अभियान
छात्र अंशुल के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए विद्यार्थी व परिवार के सदस्य सोमवार को शहर में कैंडल मार्च निकालेंगे। फिलहाल इसकी जगह और समय तय नहीं किया है। पिता राकेश ने कहा कि सोशल मीडिया पर इंस्टीट्यूट के खिलाफ भी अभियान चलाया जाएगा। जिसमें शहरवासियों को शामिल किया जाएगा। कैंडल मार्च में बेटे को इंसाफ दिलाने में मदद मांगेंगे।
वर्जन :
पिता की शिकायत पर एफआईआर में 302 के अलावा 120बी धारा जोड़ दी है। आकाश इंस्टीट्यूट की सीसीटीवी फुटेज, स्टाफ व विद्यार्थियों का रिकॉर्ड लेने के लिए मुख्यालय में संपर्क किया है। पुलिस हर पहलू पर गहनता से जांच कर रही है।
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जाकिर हुसैन, प्रभारी, शहर थाना पुलिस।
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