इसराना। बुआना लाखु गांव में सरपंच चुनाव में विवाद के चलते प्रशासनिक अधिकारी ईवीएम लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। इनके साथ दोनों पक्षों ने अपने वकील के माध्यम अपनी-अपनी दलील रखी। यहां मशीनों में वोटों की गणना की। सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट के आधार पर 11 अगस्त को फैसला देगा। बुआना लाखू गांव में दो नवंबर 2022 को सरपंच चुनाव हुआ था। चुनाव अधिकारी ने उस समय पहले कुलदीप सिंह और फिर मोहित को विजेता घोषित कर दिया था। इस मामले में प्रशासन के स्तर पर जांच की। जिसमें मोहित को 51 वोट से विजयी घोषित किया गया। इनसे पहले कुलदीप को सरपंच घोषित कर दिया था। चुनाव आयोग ने पहले विजेता के प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया था। इस तरह से मामला पहले जिला कोर्ट, फिर हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में है। प्रशासन पहले भी इनकी जांच करा चुका है। जिसमें बूथ नंबर 69 पर गिनती में गड़बड़ी सामने आई थी। जहां कुलदीप पक्ष के वोट मोहित को और मोहित पक्ष के वोट कुलदीप को दिखा दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने एक अगस्त को सुनवाई की थी। जिसमें छह अगस्त को चुनाव अधिकारी को सभी ईवीएम को कोर्ट में पेश करने और इनकी दोबारा गिनती के आदेश दिए थे। संवाद