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Panipat News: हादसे में हो गई थी रिंकू की मौत, परिवार को मिलेगा 25 लाख मुआवजा

Sun, 15 Mar 2026 01:33 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, पानीपत
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हादसे में घायल शेमशेर। सोशल मीडिया - फोटो : जनता ढाबा पर कोयले की भट्टी पर भोजन बनाता कारीगर।
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पानीपत। राष्ट्रीय लोक अदालत में 39,205 वादों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हो गया। जिनमें सबसे अधिक 32,571 मामले यातायात चालान के रहे। जुर्माने के रूप में करीब 3.60 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। उधर, लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के 44 वादों का निस्तारण हुआ। अदालत ने मार्च 2025 में सड़क हादसे में हुई रिंकू की मौत कि मामले में उनके परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए हैं।
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शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुदेश कुमार शर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह, एसीजेएम याचना, प्रिंसिपल न्यायाधीश परिवार न्यायालय पूजा सिंगला, सिविल जज जूनियर डिविजन हिमानी गिल, अनुराधा, सिविल जज जूनियर डिवीजन समालखा शैली नैन की पीठ ने दुर्घटना के दावे, चेक बाउंस, बैंक वसूली, नागरिक विवादों से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं, उपभोक्ता आयोग, घरेलू हिंसा अधिनियम से जुड़े वादों की सुनवाई की।
लोक अदालत में कुल 43,059 वादों को चिह्नित किया गया था, जिनमें से 39205 वादों का आपसी सहमति से निस्तारण करा दिया गया। लोक अदालत में निपटान की राशि 9,03,39,799 रही। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सीजेएम वर्षा शर्मा ने कहा कि लोक अदालत विवादों के निपटान के प्रभावी तरीकों में से एक है। लोक अदालतों में विवादों का सौहार्दपूर्वक निपटारा किया जाता है।
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रिंकू के चार बच्चों और पत्नी व माता-पिता को मिलेगा मुआवजा
पानीपत। चांदनी बाग थाना क्षेत्र में सनौली रोड पर 21 मार्च 2025 को फैक्टरी से कम कर लौट रहे रिंकू निवासी झज्जर को कार ने टक्कर मार दी थी। हादसे में उनकी मौत हो गई थी। रिंकू की मौत के बाद उनकी पत्नी पूजा ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में याचिका दाखिल कर मुआवजे की मांग की थी। उनका कहना था कि रिंकू की मौत के बाद चार बच्चे और माता-पिता की जिम्मेदारी उठाना मुश्किल हो रहा है। जिस पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बीमा चोला मंडलम को पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए।

डॉक्टर ने अदालत में पहुंचकर दिव्यांगता की पुष्टि
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के दूसरे मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने बीमा कंपनी श्रीराम जनरल इंश्यारेंस को पीड़ित को 14 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए। समालखा क्षेत्र निवासी शमशेर ने याचिका दाखिल कर बताया था कि अप्रैल 2024 में एक कार चालक ने डिकाडला के पास उन्हें टक्कर मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 18 सितंबर 2025 को उन्होंने याचिका दाखिल की थी। लोक अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। अदालत ने पूछा की हादसे के बाद कितनी दिव्यांगता है। जिस पर स्वास्थ्य विभाग में तैनात डॉक्टर प्रदीप को अदालत में बुलाया गया। डॉक्टर ने अदालत के सामने जांच कर 53 प्रतिशत दिव्यांगता होने की पुष्टि की। जिस पर अदालत ने पीड़ित को 14 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश दिए।

इन मामलों का हुआ निस्तारण
वाद मामले निस्तारित हुए समझौता धनराशि



बैंक रिकवरी - 128 42 1,91,5809 श्रम विवाद - 62 00 00
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परिवारिक वाद - 610 174 00

एमवी एक्ट, ट्रैफिक - 34,408 32,571 3,60,86700



वाटर बिल - 00 00 00

आपराधिक मामले - 205 175 3500

-जमीन अधिग्रहण - 130 93 00



-मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण -403 44 3,35,60000

-चेक बाउंस - 1060 509 1,11,06292



-सिविल वाद - 379 199 00

-राजस्व विवाद - 3347 3347 00



-अपराधिक अपील - 9 2 00

-कैंसिलेशन -1175 978 00

हादसे में घायल शेमशेर। सोशल मीडिया- फोटो : जनता ढाबा पर कोयले की भट्टी पर भोजन बनाता कारीगर।

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