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Panipat News: दुराचार के बाद हत्या के दोषी को आजीवन कठोर कारावास

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पानीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह की अदालत ने सेक्टर 25 पार्ट टू में गंदे नाले के पास झाड़ियों में छह साल की बच्ची से दुराचार कर उसकी गला घोंटकर हत्या करने के दोषी को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर अदालत ने 1.25 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। सजा सुनाते हुए उन्होंने कहा ये ‘मानव के भेष में राक्षस है, जब तक जीएगा...जेल में रहेगा’। दोषी ने बच्ची को बिस्किट दिलाने के बहाने उसका अपहरण कर इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था।
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उत्तर प्रदेश के एक जिले के एक गांव का एक परिवार सेक्टर 25 में किराये पर रहता है। घर का मुखिया एक फैक्टरी में काम करता है। वह तीन बच्चों का पिता था। उसकी छह साल की बच्ची 15 अगस्त 2022 को फैक्टरी के पास पार्क में खेल रही थी। उसके साथ उसका छोटा भाई भी था। यहीं एक ढाबे पर काम करने वाला ईश्वर निवासी कृष्णा गार्डन बच्ची को बिस्किट दिलाने के बाद अगवा कर अपने साथ ले गया था। उसने सेक्टर 25 पार्ट टू में नाले के पास झाड़ियों में ले जाकर इस बच्ची के साथ दुष्कर्म किया और फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी और शव को उसने झाड़ियों में छुपा दिया था। पीड़ित पिता की शिकायत पर पुलिस व परिजनों ने बच्ची के शव को नाले के पास से अर्धनग्न अवस्था में बरामद किया था। तत्कालीन एसपी शशांक कुमार सावन ने भी वारदात स्थल का जायजा लेकर आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने फैक्टरी में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो उसमें ईश्वर बच्ची को अपने साथ ले जाते हुए दिखाई दिया था। पुलिस ने अगले ही दिन उसे गिरफ्तार कर एक दिन के रिमांड पर लिया था। वह सेक्टर-25 कृष्णा गार्डन निवासी ईश्वर को गिरफ्तार किया था। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के शाहजहांनपुर जिले का है और बच्ची के पिता को जानता था। वह झुग्गी के नजदीक ही ढाबे पर काम करता था। रिमांड के दौरान उससे गमछा बरामद किया था। जिससे उसने बच्ची का गला घोंटा था। अब अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुखप्रीत सिंह ने दोषी ईश्वर को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 1.25 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
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